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यहां रोजेदारों पर पुलिस की पैनी नजर, खाना खाया तो होगी 6 महीने की कैद

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नयी दिल्ली। यह खबर रोजेदारों को चौंका देने वाली है। यह एक ऐसे देश से आयी है, जहां पुलिस वाले रसोइया और वेटर बनकर रोजेदारों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। कहीं कोई रोजेदार रोजे के नियम तो नहीं तोड़ रहा है? सरकार के आदेश हैं कि यदि कोई रोजेदार नियम तोड़कर खाना खाता दिखे तो उसे छह माह कैद में डाल दिया जाये।

यह देश है मलेशिया। यहां इन दिनों पुलिस वाले वेटर बन गए हैं। राजधानी में करीब 34 अफसर इन दिनों रसोइये और वेटर के अवतार में घूम रहे हैं और गुप्त रूप से रमजान के नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखे हुए हैं। मलेशियाई कानून निदेशालय के अधिकारियों को 200 होटल, रेस्त्रां और फूड स्टॉल्स पर नजर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में अधिकारी भी बैरे और रसोइये के अवतार में खाना परोसने का नाटक कर रहे हैं और लोगों पर नजर बनाए हुए हैं।

मलेशिया : रोजा न रखने पर 6 महीने की जेल

जब भी कोई कस्टमर खाने का ऑर्डर देता है उसकी गुप्त रूप से फोटो खींच ली जाती है। साथ ही अधिकारियों को इसके बारे में तलब कर दिया जाता है। दरअसल, अधिकारियों को शक है कि अक्सर लोग रोजा रखते हैं और इसके नियमों का उल्लघंन करते हैं। जो कि इस्लाम के नियमों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में रोजा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए मलेशियाई पुलिस ने यह नया तरीका खोजा है, ताकि लोगों पर गुप्त रूप से नजर रखी जा सके।

बता दें कि मलेशिया एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और यहां रोजा न रखने पर 6 महीने की जेल या जुर्माने का प्रावधान है। इसीलिए पुलिस जगह-जगह पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस के इस तरह से लोगों पर नजर रखने से लोगों में भी गुस्सा है, जिसके बारे में वह कहते हैं कि इस तरह से लोगों पर नजर रखना बेहद गलत है। रमजान एक पाक माह है और ऐसे में लोगों पर नजर रखकर उन्हें परेशान किया जा रहा है।

पुलिस ने 185 स्टॉल्स भी चिन्हित किए हैं, जहां खाने का ऑर्डर देने वालों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसकी जानकारी स्थानीय धार्मिक परिषद को भेजी जा रही है और इस बाद की जानकारी दी जा रही है कि कौन रोजा रख रहे हैं और कौन नहीं। रोजे के दौरान खाना खाने वाले लोगों की गुप्त फोटो इस्लाम धर्म परिषद के पास भेजी जाएगी। बता दें मलेशिया में सभी लाइसेंसधारी फूड स्टॉल को एमपीएस कानून का पालन करने के सख्त निर्देश दिये गए हैं। इस कानून के तहत दुकानों को सीसीटीवी और अन्य तरह की निगरानी में रखा जाना अनिवार्य है।

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