नयी दिल्ली। कोरोना वायरस से जंग में देश में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस लॉकडाउन-3 के दौर में चार मई से 17 मई तक देश में लॉकडाउन जारी रहेगा। बता दें कि लॉकडाउन-2 तीन मई को खत्म होने वाला था। इस लॉकडाउन तीन में सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई है। देश के ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वाले इलाकों में रियायत दी गई है, लेकिन रेड जोन में वाले इलाकों में किसी भी तरह की छूट नहीं मिली है।
बता दें कि आज ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 733 जिलों के लिए कलर मैप जारी किया है जिसमें कोरोना मरीजों की संख्या के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में बांटा गया है। राजधानी दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों समेत देश के 130 जिले रेड जोन में हैं। वहीं 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। राज्यों को कलर कोडिंग के आधार पर रोकथाम के उपाय के करने और एहतियात सुनिश्चित करने को कहा गया है।
आइए जानते हैं किस जोन में क्या छूट मिली है–
ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में छूट
ग्रीन ज़ोन में 50 प्रतिशत बसें चलेंगी. ऑरेंज ज़ोन में जिन गतिविधियों की इजाज़त दी गई है। उसके लिए गाड़ी चल पाएगी लेकिन उसमें 1 ड्राइवर के अलावा 2 पैसेंजर बैठ सकेंगे। ऑरेंज ज़ोन में मोटरसाइकल पर पीछे बैठने की इजाज़त होगी।
इन रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है।
रेड जोन
रेड जोन वाले इलाकों में फिलहाल किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे भारत के मुख्य शहर रेड जोन हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में है, जबकि राज्य के 36 जिले ऑरेंज जोन और 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप महाराष्ट्र में है। यहां 36 जिलों में से 14 जिले रेड जोन, 16 जिले ऑरेंज जोन और 6 जिले ग्रीन जोन में हैं। दिल्ली के सभी 11 इलाके रेड जोन में हैं।
रहेगी शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की अनुमति
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की अनुमति रहेगी। साथ ही दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सामजिक दूरी बनाए रखते हुए ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन और स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।