नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण (Lockdown 3.0- 4 to 17 May) में ग्रीन और ऑरेंज जोन को कुछ राहतें दी जाएंगी जिन पर अभी तक प्रतिबंध था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ऑरेंज जोन में सैलून को खोलने की अनुमति होगी। ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-जरूरी वस्तुओं की बिक्री भी कर सकेंगी।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि ग्रीन और औरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट 4 मई से प्रभावी होंगी। हालांकि  रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने की अनुमति होगी। रेड जोन में नाई की दुकान-सलून आदि भी नहीं खुलेंगे। 

कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो हर जोन में बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम, होटल, रेस्‍तरां और धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे। एयर ट्रेवल, मेट्रो सर्विस और रोड ट्रांसपोर्ट से दूसरे राज्‍य जाने पर भी रोक रहेगी। 10 वर्ष से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक देश में रेड जोन की संख्या 130 थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेड जोन हैं जहां इनकी संख्या 19 है। महाराष्ट्र में 14 रेड जोन हैं। शुक्रवार तक देश में ऑरेंज जोन की संख्या 284 और ग्रीन जोन की संख्या 319 है। राष्ट्रीय राजधानी के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। 
error: Content is protected !!