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अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों को मिलेगी आयकर में छूट

लखनऊ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लॉकडाउन के बीच ही एक बार फिर गति पकड़ने लगा है।इस मंदिर के निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए दान भी स्वीकार कर रहा है। इस ट्रस्ट को दान देने वालों पर केंद्र सरकार भी मेहरबान है और दानदाताओं को आयकर से छूट की भी घोषणा हो गई है। दानदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत राहत दी गई है।

दरअसल,केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। इसके कारण इस मंदिर के ट्रस्ट में दान करने वाले सभी दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी।

आयकर कानून की धारा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रलाय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर 9 नवंबर 2020 को दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में 67 एकड़ भूमि हिंदू पक्ष को सौंप दी थी। शीर्ष अदालत ने सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया था। इसका अनुपालन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है।  सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इसका खाता भी खोला गया है। इस खाते में 2 अप्रैल तक 5 करोड़ से अधिक की धनराशि दान के रूप में मिली है। इनमें 11 हजार से लेकर एक हजार एक रुपये तक दान के रूप में जमा हो रहे हैं।

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