नई व्यवस्था में नई नौकरी मिलने पर उसी खाते में पुन: कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। इससे पुरानी सर्विस भी नई सर्विस में जुड़ जाएगी जो आगे चलकर पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगी।
लखनऊ। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ संगठन ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब यदि किसी कर्मचारी सदस्य की नौकरी किसी कारणवश चली जाए तो वह अपने ईपीएफ खाते से 75 प्रतिशत धनराशि एक माह बाद निकाल सकेगा। वह जब पुन: कहीं नौकरी प्राप्त कर लेगा तो उसका वही खाता फिर चालू हो जाएगा। इससे उसकी सर्विस भी जीरो नहीं होगी और खर्च भी चल जाएगा।
पहले कर्मचारी सदस्यों को धनाशि निकालने के लिए दो माह बाद अपना खाता बंद करना पड़ता था। नई व्यवस्था में नई नौकरी मिलने पर उसी खाते में पुन: कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। इससे पुरानी सर्विस भी नई सर्विस में जुड़ जाएगी जो आगे चलकर पेंशन प्राप्त करने में मदद करेगी।
EPFO के एक अधिकारी ने बताया कि इस नई सुविधा से कर्मचारी सदस्यों को बहुत लाभ होगा। पहले वे अपने खाते से आंशिक विड्राल नहीं कर पाते थे और पूरी धनराशि निकालनी पड़ती थी, भले ही उन्हें पूरी धनकशि की जरूरत न हो। यह धनराशि भी दो माह बाद निकालने की सुविधा थी।