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बुलंदशहर हिंसा में 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर मे पिछले साल हुई हिंसा के मामले में अब आरोपियों पर राजद्रोह की धारा लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाने की मंजूरी दे दी है। पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर दिया है।  गौरतलब है कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के स्याना में गोकशी के शक में हुई हिंसा में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई थी। 

इस मामले के जांच अधिकारी राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्हें प्रशासन से 44 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने का स्वीकृति पत्र आज (शुक्रवार को) मिला है जिसे कोर्ट में जमा कर दिया गया है। पुलिस ने इस केस को लेकर 44 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। 

आपको याद होगा कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर में गोकशी की सूचना मिलने पर भीड़ उग्र हो गई थी। उग्र भीड़ पुलिस चौकी चिंगरावठी क्षेत्र में पहुंची। कुछ लोग ट्रैक्टर-ट्राली में अवशेष लेकर आए थे और चौकी पर पथराव कर दिया था। आगजनी भी की गई। इसी दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भीड़ की हिंसा में सुमित नाम का एक युवक भी मारा गया।

इस मामले में पुलिस में दो अलग-अलग मामले दर्ज हुए थे। एक मामला हिंसा और इंस्पेक्टर की मौत का है जबकि दूसरा गोकशी का था। गोकशी का मामला बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज ने दर्ज कराया था।

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