नई दिल्ली। (Unlock-3 Guideline released) केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश बुधवार, 29 जुलाई 2020 को जारी कर दिए। नई गाइडलाइन में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, योग संस्थानों और व्यायामशालाओं (Gymnasiums) को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एंटरटेनमेंट पार्क खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। अनलॉक-3 आगामी 1 अगस्त से लागू होगा।
नई गाइडलाइन के अनुसार, कंटनेमेंट जोन में पहले की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी जिनमें भीड़ जमा होती है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी एवं अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ इजाजत दी गई है। गाइडलाइन में कहा है कि इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई 2020 को जारी निर्देशों का पालन कराना होगा।
65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, पहले से गंभीर बीमीरियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह ही घर में रहने की सलाह दी गई है। इन श्रेणी के लोगों को बहुत जरूरी होने या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या पर ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है।