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कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा : मद्रास हाईकोर्ट

चेन्नई। कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (चुनाव आयोग) को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सनिब बनर्जी ने तो यह तक कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों पर इसके लिए हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को मतगणना के दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएगे।

दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की करूर विधानसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में मांग की गई है कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए 2 मई को काउंटिंग के दिन यहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए।

जब रैलियां हो रही थीं, तब क्या आप दूसरे ग्रह पर थे?

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सनिब बनर्जी नाराज हो गए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, ‘‘जब चुनावी रैलियां हो रही थीं, तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? रैलियों के दौरान टूट रहे कोविड प्रोटोकॉल को आपने नहीं रोका। बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रहीं। आज के हालात के लिए आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए आप जिम्मेदार हैं। चुनाव आयोग के अफसरों पर तो संभवत: हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।’’ इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

मद्रास हाईकोर्ट की अहम टिप्पणियां

1. आप इसे सुनिश्चित कीजिए कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल हो।
2. किसी भी पर कीमत पर राजनीतिक या गैर-राजनीतिक वजह से मतगणना का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए।
3. या तो मतगणना तरीके से होगी या फिर उसे टाल दिया जाएगा।
4. लोगों की सेहत सबसे अहम है। यह बात परेशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है।
5. जब नागरिक जिंदा रहेंगे, तभी वे उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो उन्हें इस लोकतांत्रिक गणराज्य में मिले हैं।
6. आज के हालात जिंदा रहने और लोगों को बचाए रखने के लिए हैं, दूसरी सारी चीजें इसके बाद आती हैं।

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