नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के सभी सदस्यों को लॉकडाउन के दौरान धनराशि निकालने की छूट दी है। EPFO ने अब यह अलर्ट जारी किया है कि उसके सदस्य आने वाले दिनों में ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) को फाइल किए बिना रुपये नहीं निकाल पाएंगे। ईपीएफओ खाताधारक अपने खाते में ई-नॉमिनेशन से किसी भी परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन पेंशन क्लेम करने में आपको फायदा मिलेगा। साथ ही खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी ऑनलाइन ही क्लेम भी कर सकेगा।
ईपीअफओ के मुताबिक, अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया तो आपका फंड अटक सकता है। दरअसल, ईपीएपओ ने यह सर्विस पिछले साल शुरू की थी लेकिन तमाम खाताधारकों ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। लेकिन, ईपीएफ अब इसमें नई प्लानिंग कर रहा है। इसके तहत अगर कोई खाताधारक अपने भविष्य निधि खाते (PF account) में नॉमिनी को नहीं जोड़ता है तो वह पीएफ की राशि नहीं निकाल पाएगा। साथ ही कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा। क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना अनिवार्य है।
ई-नॉमिनेशन का नियम
ई-नॉमिनेशन के लिए कोई भी खाताधारक सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही नॉमिनेट कर सकता है। अगर उसका का परिवार नहीं है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को भी नॉमिनेट करने की छूट है। लेकिन, ध्यान रहे कि परिवार होने पर किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने पर नॉमिनेशन को रद्द कर दिया जाएगा। ई-नॉमिनेशन के लिए आधार नंबर, पता, जन्मतिथि, मोबाइल फोन नंबर, बैंक अकाउंट और नॉमिनी के स्कैन की हुई फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
ऐसे करें ई-नॉमिनेशन
EPFO के मेंबर सर्विस पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करने के बाद ई-नॉमिनेशन सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ई-नॉमिनेशन के लिए आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का एक्टिवेट होना जरूरी है। इसके अलावा मेंबर सर्विस पोर्टल पर आपका फोटो होना और UAN आधार से भी लिंक होना जरूरी है। आधार के लिंक होने पर ही ओटीपी (OTP) के जरिए अकाउंट वेरिफाई हो सकेगा।