The Voice of Bareilly since 2010

आईएनएक्स मीडिया मामलाः चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह और वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। साथ ही सात दिन के अंदर-अंदर मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम की अर्जी पर ये नोटिस जारी किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को पी. चिदंबरम की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया है जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी गई है। फिलहाल, मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर है। बता दें, तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर की गई है। साथ ही उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर पांच सितंबर के निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उन्हें 19 सितंबर तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 

चिदंबरम पर ये हैं आरोप 


पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये लेने के लिए विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। गौरतलब है कि इसी मामले में पांच सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इससे पहले तक वह करीब 15 दिन सीबीआई हिरासत में रहे थे।  ईडी भी मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है।

error: Content is protected !!