The Voice of Bareilly since 2010

कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी को किया तलब

आगरा। रुपयों के लेनदेन के मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा प्रतिवादी यश्वी शर्मा को दुबारा तलब करने का आदेश जारी किया है। बता दें की कोर्ट द्वारा पहले भी दिसम्बर में कोर्ट ने समन भेज कर प्रतिवादी को तलब किया था लेकिन आरोपी ने कोर्ट में आना जरूरी नहीं समझा। जिस पर अब दुबारा न्यायलय द्वारा संज्ञान लेते हुए इस मामले में 21 नवंबर 2025 को पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें की धोखाधड़ी के इस मामले में वादी मनोज कुमार सिंह अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से अदालत में मामला प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि यशवी शर्मा ने एक लाख सत्तर हजार रुपए अपने घर की जरूरत बताते हुए छह माह के लिए उधार स्वरुप साल 2021 में मनोज से लिए थे। जिसे मनोज कुमार सिंह द्वारा यशवी के खाते में डिजिटल पैमेंट के माध्यम से कुछ नकदी के साथ इस रकम को दिया गया। यशवी के पिता अजय कुमार शर्मा और यशवी से जब मनोज द्वारा निर्धारित समय उपरांत रुपयों की मांग की गई तब विपक्षीगण द्वारा मनोज को धमकाया जाने लगा जिसके बाद मनोज द्वारा पुलिस को कार्यवाही के शिकायत किया गया।
पुलिस जाँच में सामने आया था की अजय शर्मा की मनोज से मुलाकात एक बस यात्रा के दौरान हुई हुई थी। जिसमें दोनों ने एक दुसरे से नंबर अदला बदली किये। अजय द्वारा जनवरी 2021 में परिवार की समस्या बताते हुए मनोज से रुपए उधार लिए। फिर मार्च 2021 में भाई विजय के एक्सीडेंट के समय रुपए यशवी के खाते में डलवाये और कुछ पैसा नकद भी दिया गया कुल रकम एक लाख अठारह हजार थी। इस रकम की बापसी के लिए यशवी द्वारा एक चेक एक लाख दस हजार भी दिया गया जो बाउंस हो गया। और यशवी द्वारा महज 8000 की रकम को ही मनोज को बापस किया गया।
कासगंज में स्थानीय सूत्रों की मानें तो प्रतिवादी यशवी शर्मा का परिवार भी आपराधिक मामलों में वांछित है। यशवी के चाचा हत्या के प्रयास के मामले में साल 2021 से जेल में सजा याफ्ता हैं तो यशवी के पिता अजय शर्मा भी हत्या के प्रयास के इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। अब इस मामले में एक बार फिर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करते हुए धोखाधड़ी के आरोप में यशवी शर्मा को समन के जरिये 21 नवंबर को कोर्ट में तलब होने का आदेश जारी किया है।

error: Content is protected !!