bareillylive:bareillynews:बरेली में अवैध शराब के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त, जहरीली शराब से बचने की अपील; सूचना देने वालों की पहचान रहेगी गोपनीय
बरेली। जिले में जहरीली शराब से होने वाली संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक अभियान शुरू करते हुए लोगों से अवैध शराब से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अवैध अड्डों पर तैयार और बेची जाने वाली शराब में मिथाइल अल्कोहल (मेथनॉल) जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट हो सकती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक साबित होती है। ऐसी शराब का सेवन करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, शरीर के महत्वपूर्ण अंग प्रभावित हो सकते हैं और कई मामलों में व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है।
जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें तथा केवल लाइसेंस प्राप्त एवं अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीदें। किसी भी प्रकार की सस्ती या संदिग्ध शराब का सेवन करने से बचें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
प्रशासन ने कहा है कि यदि जिले में कहीं भी अवैध शराब का निर्माण, बिक्री, परिवहन या भंडारण होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत जिला आबकारी विभाग को दें।
इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी का लैंडलाइन नंबर 0581-2421561 जारी किया गया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 9454465646 एवं 9454465600 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। संबंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक को भी सीधे सूचना देकर कार्रवाई कराई जा सकती है।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवैध शराब की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, जिससे कोई भी नागरिक बिना किसी भय या संकोच के प्रशासन की मदद कर सके। प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध शराब के निर्माण और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि जहरीली शराब जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर लोगों की जान बचाई जा सके। जिला प्रशासन का कहना है कि जनसहयोग से ही अवैध शराब के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है और जिले को सुरक्षित बनाया जा सकता है।






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