शानिवार को जारी स्पष्टीकरण में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण या शहरी क्षेत्रो में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायत देते हुए कुछ शर्तों के साथ सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि शनिवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में एकल दुकानों (Single shops) को खोलने की अनुमति दे दी गई है जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ग्रामीण इलाकों में स्थित शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार प्रातः स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, “ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है। बाजार/ बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।”
आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा, “जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण या शहरी क्षेत्रो में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दुकानों पर केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी हीकाम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।”
आदेश में कहा गया है कि सलून और पॉर्लर खोलने की इजाजात भी नहीं होगी। दोपहर में पत्रकारों के साथ बातचीत में सलून का जिक्र करते हुए पुण्य सलिला श्रीवास्तव (संयु्क्त सचिव, गृह मंत्रालय) ने कहा कि सलून सर्विस देता है। फिलहाल ऐसी दुकानों को छूट है जो कुछ सामान बेचती हैं। अभी रेस्तरां खोलने की भी इजाजत नहीं है।
कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे इलाकों में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा।
गौरतलब है ति इससे पहले भी सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दुकानों को खोलने के संबंध में जारी आदेश के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण जारी किया है। हालांकि, दिल्ली सरकार इस आदेश पर 27 मार्च अप्रैल को कोई फैसला लेगी। यानी अभी दिल्ली में इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की थी। लॉकडाउन का दूसरा चरण 21 दिनों का है जो 3 मई को खत्म हो जाएगा।
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