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लॉकडाउन में यात्रा : रेलवे ने जारी कीं नई गाइडलाइंस, टिकट खरीदने से पहले जरूर पढ़ लीजिए..

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भले ही लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच में ही आज 12 मई से कुछ ट्रेनों के संचालन की इजाजत दे दी हो पर यात्रियों को यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद भी बेहद सख्त गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। हालांकि, शुरू में केवल 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा ही गई है। ये एसी स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू-तवी जाएंगी। इनमें यात्रा करने वालों के लिए भारतीय रेल और गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें बताया गया है कि यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय कई नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा। देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए ये गाइडलाइंस बेहद अहम हैं और यात्रियों इन नियमों का पालन करना पड़ेगा।

ये हैं गाइडलाइंस

-यात्रियों को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। स्टेशन के अंदर वैध टिकट और प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

-स्टेशन में प्रवेश के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर कोई यात्री संक्रमित पाया जाता है, तो उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें सैनिटाइज किया जाएगा।

-ट्रेन के अंदर टीटीई नहीं होंगे। आपके टिकट की जांच स्टेशन पर ही कर ली जाएगी। रेल में प्रवेश और निकास के समय यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा।

-रेल यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। अगर ट्रेन में कोई सहायक कर्मचारी है तो उसे मास्क और दस्ताने दोनों पहनने होंगे।

-ट्रेन के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

-वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है।

-यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने के 12 घंटे पहले अपनी सेहत की जानकारी रेलवे के साथ साझा करना अनिवार्य है।

-ट्रेन में केवल वातानुकूलित कोच (AC ) होंगे और वह केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकेगी।

-रेल टिकट केवल इंडियन रेलवे टूरिज्‍म एंड कैटरिंग कॉर्पोरेशन (IRCTC) के साइट्स से ही खरीदे जा सकते हैं। आरएसी और वेटिंग टिकट जारी नहीं किया जाएगा।

-यात्रियों को खाना और पानी साथ लेकर जाना होगा। यात्रा के दौरान केवल पानी ही खरीद पाएंगे। वातानुकूलित कोच होने के बावजूद चादर और कंबल नहीं दिए जाएंगे।

-गंतव्य स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद यात्रियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार 14 या 21 दिनों के लिए होम क्‍वारंटाइन में रहना पड़ेगा।

यात्रियों के हाथ पर लगाई जाएगी होम क्वारंटीन का मुहर

मंगलवार से आंशिक तौर पर शुरू हो रहीं 15 विशेष यात्री ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को घर वापसी पर विशेष तौर पर कई छूट दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि विशेष ट्रेन से आने वाले सभी यात्रियों के हाथ पर हवाई यात्रियों के तर्ज पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई जाएगी। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग कर उन्हें 14 दिनों तक घर में ही क्वारंटीन रहने की हिदायत देकर स्टेशन से भेजा जाएगा।

gajendra tripathi

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