नई दिल्ली। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लाखों सीजनल कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का एक ट्वीट राहत भरी उम्मीद लेकर आया है। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत यह जानकारी देते हुए कहा है, “अगर आप सीजनल कर्मचारी हैं और एक साल में कुछ ही महीने काम करते हैं तो भी 10 वर्ष की सदस्यता के बाद आप पेंशन प्राप्त करने हकदार हैं।”
दरअसल, 10 साल की सेवा के बाद नौकरीपेशा लोग इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि 58 साल की उम्र के बाद उन्हें ईपीएस के तहत हर माह एक न्यूनतम आय होगी। दूसरी ओर सीजनल उद्यमों एवं प्रतिष्ठानों में काम करने वाले इस बात को लेकर हमेशा संशय में रहते हैं कि उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं। ऐसे में ईपीएफओ का यह ट्वीट निश्चित रूप से उन्हें राहत देगा।
ईपीएफ ओ ने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी लगाई है। इस तस्वीर में लिखा है, “जी हां, यदि आप इनमें से किसी भी मौसमी फैक्टरी और स्थापनाओं में वर्ष के केवल कुछ ही समय के लिए भी कार्य करते हैं तो आप 10 वर्षों की सदस्यता के बाद पेंशन के पात्र हैं।” कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साथ ही कुछ उद्योग एवं क्षेत्रों का उल्लेख भी किया है। इनमें चाय, चीनी, तारपीन, रबड़, नील, तेल मिलिंग, लाइसेंस वाला नमक, पटसन की गांठे बनाना एवं दबाना, रोजिन, पटाखे, बर्फ, फल, आइसक्रीम उद्योग, चावल मिलिंग, दाल मिलिंग, काजू उद्योग और हौजरी प्रमुख हैं। विभाग ने एक और ट्वीट कर उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी ने वर्ष 2016 में केवल चार माह ही काम किया जिसका अंशदान ईपीएफओ में जमा हुआ तो उसे एक साल माना जाएगा। इस तरह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम-से-कम 10 वर्ष की सदस्यता जरूरी है।