बिजनौर। नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू होने के बाद भारी-भकरम चालान काट जा रहे हैं। इस बीच कई ऐसे चालान भी सामने आ रहे हैं, जो खबरों में बने हुए हैं। ऐसा ही एक चालान बिजनौर में काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस ने एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया है।

बिजनौर। नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू होने के बाद भारी-भकरम चालान काट जा रहे हैं। इस बीच कई ऐसे चालान भी सामने आ रहे हैं, जो खबरों में बने हुए हैं। ऐसा ही एक चालान बिजनौर में काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यहां पुलिस ने एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया है।

मालिक रियाज हसन ने शनिवार को अपने खेत के बगल में बैलगाड़ी खड़ी की थी। इतने में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम वहां आ पहुंची जो उस इलाके में पट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी के आस-पास कोई मौजूद नहीं है। ग्रामीणों से पूछने पर पता लगा कि बैलगाड़ी हसन की है। पुलिस बैलगाड़ी लेकर हसन के घर गई और अबीमाकृत वाहन को चलाने वाले मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत 1 हजार रुपये का चालान थमा दिया।

हसन ने कहा, ‘मेरा चालान कैसे कट सकता है जब मैंने अपने ही खेत के बाहर अपना वाहन खड़ा किया था। उन्होंने मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत मेरी बैलगाड़ी का चालान कैसे काट दिया?’ इसके बाद रविवार को उनका चालान रद्द कर दिया गया।

IPC के बजाय पुलिस ने MV Act की लगाई धारा

साहसपुर पुलिस थाने के प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम इलाके में पट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने कहा, ‘अधिकतर गांव वाले बैलगाड़ी के जरिए खनन की रेत ले जाते हैं। पुलिस टीम को लगा कि हसन की गाड़ी का भी इस मकसद से इस्तेमाल हुआ होगा। टीम मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत काटे जाने वाले चालान और दूसरे अपराधों में अंतर नहीं कर पाई और आईपीसी की धारा के बजाय मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत चालान काट दिया।’

By vandna

error: Content is protected !!