केवल ससुराल छोड़ देने के Base पर ही परित्याग नहीं होता : दिल्ली हाईकोर्ट
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि पति या पत्नी, दोनों में से कोई एक केवल इस आधार पर ही परित्याग का फैसला नहीं कर सकता कि ससुराल पहले किसने छोड़ा क्योंकि विवाहित जोड़े में से एक का आचरण दूसरे को अलग रहने के लिए बाध्य कर सकता है। न्यायमूर्ति प्रदीप…