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अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई, भवन सील और कॉलोनी ध्वस्त

BareillyLive : आयुक्त और जिलाधिकारी के निर्देश पर बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को बरेली विकास क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनी के विरुद्ध कार्रवाई की। टीम ने इज्जतनगर थाना क्षेत्र के बन्नूवाल नगर, सौ फीटा रोड पर बिना स्वीकृति किए जा रहे निर्माण को सील कर दिया। वहीं, सैदपुर हॉकिंस, मिनी बाईपास के पास विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।

प्राधिकरण के अनुसार, बन्नूवाल नगर में प्रभाकर मिश्रा द्वारा लगभग 110 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पूर्व निर्मित भूतल और प्रथम तल के भवन में करीब 30 वर्ग मीटर हिस्से पर भूतल में कॉलम खड़े कर निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण के लिए बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था। इस पर प्रवर्तन टीम ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील बंद कर दिया।

इसी क्रम में सैदपुर हॉकिंस क्षेत्र में ललित गंगवार द्वारा लगभग 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लाटों का चिन्हांकन, सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध विकास कार्य को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इसमें सहायक अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत साहनी सहित प्रवर्तन टीम के कर्मचारी मौजूद रहे।

बीडीए ने नागरिकों से अपील की है कि भवन निर्माण या प्लाटिंग से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण या भूखंड विकास कार्य अवैध माना जाएगा और उसके विरुद्ध ध्वस्तीकरण सहित नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने भवन या भूखंड खरीदने से पहले मानचित्र स्वीकृति की पुष्टि करने की सलाह दी है।

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