मुंबई। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के बंद होने के बाद अब एक और सहकारी बैंक बंद हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने CKP Co-operative Bank Ltd का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति टिकाऊ नहीं है और वह अपने जमाकर्ताओं को पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। RBI ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए कहा कि CKP Co-operative Bank Ltd पूंजी संबंधी न्यूनतम अनिवार्यता को पूरा करने में विफल रहा। लाइसेंस रद्द किए जाने संबंधी आरबीआइ का फैसला 30 अप्रैल के कामकाजी घंटों के बाद से प्रभावी हो गया है। RBI ने कहा है कि CKP Co-operative Bank Ltd  के लिक्वेडेशन की कार्यवाही शुरू होने के बाद कि डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 (DICGC Act 1961) के तहत उसके जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

RBI ने कहा है, ”लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद CKP Co-operative Bank Ltd, Mumbai बैंकिंग से जुड़ा किसी तरह का बिजनेस नहीं कर सकता। बैंक जमा राशि को स्वीकार नहीं कर सकता है और ना ही किसी को जमा राशि का भुगतान कर सकता है।” 

रिजर्व बैंक ने इस बाबत विवरण देते हुए कहा कि सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति काफी प्रतिकूल है और टिकाऊ नहीं है। इसके साथ ही बैंक के पास कोई ठोस पुनरोद्धार योजना या किसी और बैंक के साथ विलय की कोई योजना नहीं है। RBI ने आगे कहा है, ”बैंक अपने वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं को पैसे देने की स्थिति में नहीं है।”

पांच लाख रुपये तक की जमा राशि मिलेगी वापस

RBI ने कहा है कि लिक्विडेशन की कार्यवाही के तहत हर जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस की जाएगी। उल्लेखनीय है कि बैंकों के डूबने पर जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक की जमा राशि वापस दिए जाने का प्रावधान है। आरबीआइ ने कहा है कि डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) की ओर से ये रकम लौटायी जाएगी। 

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