नई दिल्ली/जोधपुर : आखिरकार सलमान खान को काला हिरण मामले में जमानत मिल गई है. यानी पिछली 2 रातों से जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदी नंबर 106 बनकर रह रहे सलमान खान आज ही शाम तक जेल से रिहा  हो जाएंगे । सलमान खान को 50,000 रुपये की जमानत राशि और 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर जमानत दी गई है।

कोर्ट ने सलमान खान को सशर्त जमानत देते हुए  कहा  कि वह बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते। साथ ही 7 मई, 2018 को कोर्ट में व्‍यक्तिगत रूप से हाजिर होने के आदेश दिए हैं।

इस मामले में सलमान खान को जोधपुर सत्र न्‍यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले के चलते सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता दोपहर 2 बजे ही अदालत पहुंच गई थीं। इससे पहले अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए दो बजे का वक्‍त मुकर्रर किया था। सलमान की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों ने सुबह ही अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं।

जज रवींद्र कुमार जोशी ने सुनाया फैैसला 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी इस मामले में फैैसला सुनाएंगे।इस मामले में सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्‍तीमल सारस्‍वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्‍हें झूठा फंसाया गया है। इसके साथ ही उन्‍होंने सलमान के आर्म्‍स एक्‍ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया।

सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि ‘सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे। उन्‍हें कई केस में जमानत भी मिली। उन्‍होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया।

हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया। सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं। उनके केस में गवाही पुख्‍ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा। वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए।

इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया।मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्‍यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई।

मामले की सुनवाई से पहले करीब सवा दस बजे सलमान की बहनें अलविरा, अर्पिता, उनके वकील और बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट पहुंचे. उनके कोर्ट पहुंचने के दौरान जज मीडियाकर्मियों ने उन्‍हें घेर लिया तो सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ धक्‍कामुक्‍की कर डाली, जिसके बाद पुलिस ने सलमान के दूसरे बॉडीगार्ड को कोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया।

जज ने कहा ‘बेल ग्रांटेड’

लंच के बाद जज रवींद्र कुमार जोशी कोर्ट रूम पहुंचे। इस दौरान सलमान खान के वकील और सरकारी वकील भी मौजूद थे. कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद रवींद्र कुमार जोशी अपनी सीट पर बैठे रहे. करीब आधे घंटे तक वो एकदम खामोश रहे। इस दौरान वो कोर्ट रूम में इधर-उधर देखते रहे। दीवारों की तरफ देखते रहे। छत की तरफ देखते रहे और सन्नाटे के बीच उन्होंने करीब आधा घंटे बाद अचानक कहा, ‘बेल ग्रांटेड’. इस तरह पांच साल की सजा पाए सलमान को जमानत मिल गई और अब संभव है कि वो शाम तक जेल से रिहा हो जाएंगे।

इससे पहले राजस्‍थान हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को 140 से अधिक जजों का तबादला कर दिया गया, जिनमें सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाने वाले और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाले जज जोशी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को सलमान की ओर से उनके वकील ने सजा के खिलाफ और बेल दिए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।  लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद दोनों मामलों में फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में सजा सुनाई गई थी। सीजीएम देव कुमार खत्री ने मामले में फैसला देते हुए सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सलमान खान की ओर से दायर सजा के खिलाफ और बेल के लिए दायर याचिका पर जज रविंद्र कुमार जोशी ने सुनवाई की थी और अपना फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया था। बड़े स्तर पर हुए जजों के तबादलों में इन दोनों जज का नाम भी शामिल हैं।

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