नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश और विदेश में आतंकी मामलों की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को और मजबूत बनाने के लिए दो कानूनों को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आने वाले दिनों में एनआईए एक्ट (NIA Act) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (Unlawful Activities, Prevention Act) में संशोधन को लेकर अलग अलग विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा।
कानून में इन संशोधनों के बाद एनआईए साइबर अपराध और मानव तस्करी के मामलों की जांच कर पाएगी। यूएपीए की अनुसूची चार में संशोधन से एनआईए आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध लोगों को आतंकी घोषित कर सकेगी। अभी केवल संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया जाता है। सूत्रों ने कहा कि 2017 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नई चुनौतियों से मुकाबला के लिए एनआईए को और शक्तिशाली बनाने के लिए दो कानूनों पर विचार कर रहा है।
मुंबई आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत के बाद 2009 में एनआईए की स्थापना की गई थी।
प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा का विधेयक नहीं किया जा सका पेश
विदेश में रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को सोमवार को कैबिनेट की बैठक में नहीं लाया सका। इसी तरह का एक विधेयक पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के बाद निरस्त हो गया था।