जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद रियल स्टेट को लेकर बड़ा एलान किया गया। अब निर्माणाधीन मकान पर पांच प्रतिशत जबकि किफायती मकान पर एक प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा।
नई दिल्ली। अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रविवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST council) की बैठक के बाद रियल स्टेट को लेकर बड़ा एलान किया गया। इसके अनुसार निर्माणाधीन मकान पर पांच प्रतिशत जबकि सस्ते मकान पर एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सीधे शब्दों में कहें तो निर्माणाधीन (अंडर कंस्ट्रक्शन) मकानों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है जबकि किफायती घरों पर अब आठ के बजाय एक प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला किया गया। गौरतलब है कि गत 21 फरवरी को सरकार के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी की दर को बिना इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के अधिकतम पांच प्रतिशत तक करने के प्रस्ताव का डेवलपर्स ने स्वागत किया था। उनका कहना था कि इससे मांग में सुधार होगा।
एनारॉक प्रापर्टी कंसल्टेंट्स के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसका रीयल एस्टेट बाजार की धारणा पर उल्लेखनीय असर होगा। उन्होंने कहा कि अभी आईटीसी प्राप्त करने का प्रावधान है लेकिन खरीदार इसके लेकर निश्चिंत नहीं हैं कि उन्हें यह लाभ कब और कहां मिलेगा। ऐसे में बिना आईटीसी के पांच प्रतिशत की जीएसटी दर खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प है।