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उत्तर प्रदेश : कोरोना वायरस की स्थिति का आकलन कर नाइट कर्फ्यू लगा सकेंगे जिलाधिकारी

लखनऊ। (Night Curfew in UP) दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसर लहर के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी संक्रमण के मामले बढ़ते देख योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शादी-विवाह आदि सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या में बंदिश लगाने के बाद अब सभी जिलाधिकारियों को  कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति का आकलन करके अपने स्तर से जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निदेश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को तत्काल नया प्लान बनाने का निर्देश दिए जाने के बाद ये निर्देश दिए गए हैं।

कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन को स्थानीय प्रतिबंध लागू करने को अधिकार दिया गया है। अगर मामला गंभीर हो रहा है तो इसमें रात्रि कर्फ्यू भी शामिल है। गाइडलाइन एक दिसंबर से अग्रिम आदेश तक लागू रहेगी।

मुख्य सचिव ने बताया कि सर्विलांस टीम को प्रत्येक मकान की सघन निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना की टेस्टिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। गाइडलाइन में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके संक्रमित के चिन्हांकन, ट्रेसिंग, क्वॉरेंटाइन तथा 14 दिनों तक निरंतर अनुश्रवण की कार्यवाही की जाएगी। अब किसी के भी पॉजिटिव मिलने पर 72 घंटे के अंदर ही 80 प्रतिशत संपर्क चिन्हित करने को कहा गया है। इसके अलावा कोविड-19 मरीजों को तत्काल आइसोलेट करते हुए उपचार शुरू किया जाएगा। जरुरत के हिसाब से हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार के साथ सतत निगरानी भी की जाए। 

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