The Voice of Bareilly since 2010

बदायूंः जामा मस्जिद प्रकरण में सोमवार को नहीं हो सकी सुनवाई, अगली तारीख 29 नवम्बर

यूनिफॉर्म सिविल कोड,समान नागरिक संहिता, uniform civil code, दिल्ली हाईकोर्ट ,

BareillyLive, बदायूं। शहर के जामा मस्जिद के मुकदमे में सोमवार को सुनवाई हुई लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते ज्यादा काम नहीं हुआ। अगली सुनवाई के लिए 29 नवम्बर निर्धारित की गई है।

जामा मस्जिद का यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता की अदालत में विधाराधीन है। पिछली सुनवाई पर हिंदू महासभा के वकील वेदप्रकाश साहू और विवेक रैंडर आदि ने डीएम के अधिवक्ता के जवाब पर ऐतराज दाखिल किया था। उन्होंने दावा किया था कि जामा मस्जिद के अंदर मंदिर था। मंदिर तोड़कर इस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। बाद में इसका जामा मस्जिद नाम दे दिया गया। 21 अक्तूबर को जवाब और ऐतराज पर बहस होनी थी लेकिन समय के अभाव में बहस नहीं हो पाई।

सात नवम्बर को ककोड़ा मेला के चलते वकीलों की हड़ताल हो गई। इससे मुकदमे में ज्यादा काम नहीं हो पाया। हालांकि हिंदू महासभा और इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता और पैरोकार अपने समय पर न्यायालय पहुंचे। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने ऐतराज का जवाब दाखिल किया।

अधिवक्ता वेदप्रकाश साहू ने बताया कि इस जवाब में भी उन्होंने यह कहा है कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मुकदमे में छह पक्षकार बनाए गए हैं, जिनमें इंतजामिया कमेटी और डीएम की ओर से अधिवक्ता का जवाब आ गया है लेकिन अभी यूनियन ऑफ इंडिया, सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, पुरातत्व विभाग और उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा प्रमुख सचिव का जवाब नहीं आया है। इससे समाचार पत्र में गजट कराया जा रहा है। उसमें चारों पक्षकारों के नाम गजट होगा। इसकी सुनवाई के लिए 29 नवम्बर तारीख लगा दी गई है। तब तक समाचार पत्र में गजट प्रकाशित करा दिया जाएगा। फिलहाल समाचार पत्र के खर्चे का ब्यौरा मांगा गया।

error: Content is protected !!