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योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई, तीन अपराधी जिला बदर

योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई

bareillylive@bareillynews:बरेली, 24 अगस्त। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत तीन आरोपियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। तीनों के खिलाफ जिले के अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

जिला बदर किए गए आरोपियों में इज्जतनगर थाना क्षेत्र के ग्राम परतापुर चौधरी निवासी तौकीब पुत्र सद्दीक शामिल है। उसके खिलाफ वाद संख्या D202612130000089 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। तौकीब के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

इसी क्रम में कलारी, थाना इज्जतनगर निवासी अजय पुत्र शिवदयाल पटेल को भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। वाद संख्या D202612130000765 में धारा 3(1) के तहत यह कार्रवाई की गई। अजय के खिलाफ जिले के थानों में विभिन्न धाराओं के चार मुकदमे दर्ज हैं।

वहीं मुड़िया अहमदनगर, थाना इज्जतनगर निवासी नेत्रपाल यादव पुत्र राम विलास के खिलाफ भी जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। वाद संख्या D202612130000916 में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत उसे छह माह के लिए जिला बदर किया गया। नेत्रपाल यादव के खिलाफ भी जिले के विभिन्न थानों में आठ मुकदमे दर्ज हैं।

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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