बरेली@bareillylive:बरेली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन की जांच के दौरान आलमपुर जाफराबाद क्षेत्र की एक उचित दर की दुकान पर खाद्यान्न का स्टॉक शून्य मिला। जांच में ऑनलाइन अभिलेखों और मौके पर उपलब्ध स्टॉक के बीच बड़ा अंतर सामने आया। मामले में उचित दर विक्रेता के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर जनपद में राशन के स्टॉक, वितरण और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में पूर्ति निरीक्षक आँवला ने 15 सितम्बर 2026 को ग्राम पंचायत संधा, विकास खंड आलमपुर जाफराबाद, तहसील आँवला स्थित उचित दर विक्रेता जसवीर पुत्र दरबारी की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया।
दुकान पर गेहूं, चावल और चीनी का स्टॉक शून्य
निरीक्षण के दौरान दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के तहत आवंटित गेहूं और चावल के साथ चीनी का स्टॉक मौके पर शून्य पाया गया। विक्रेता स्टॉक रजिस्टर और वितरण से संबंधित अभिलेख भी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं कर सका।
स्टॉक उपलब्ध न होने के संबंध में भी विक्रेता की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए।
राशनकार्डधारकों ने भी दर्ज कराईं शिकायतें
जांच के दौरान मौके पर मौजूद राशनकार्डधारकों के लिखित बयान भी लिए गए। कुछ कार्डधारकों ने आरोप लगाया कि उन्हें निर्धारित अवधि में राशन नहीं दिया गया। कई लाभार्थियों ने बताया कि पिछले दो से तीन माह से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया।
हालांकि, कुछ कार्डधारकों ने निर्धारित मात्रा में राशन मिलने की जानकारी भी दी।
ऑनलाइन रिकॉर्ड में 198.57 कुंतल खाद्यान्न दर्ज
जांच रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन उपलब्ध स्टॉक और वितरण संबंधी अभिलेखों का मौके पर उपलब्ध स्टॉक से मिलान किया गया। इसमें कुल 198.57 कुंतल खाद्यान्न—गेहूं, चावल, बाजरा और चीनी—के स्टॉक/वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आई।
रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन अभिलेखों में अन्त्योदय योजना के गेहूं का 28.14 कुंतल, पात्र गृहस्थी योजना के गेहूं का 54.64 कुंतल, अन्त्योदय योजना के चावल का 18.91 कुंतल और पात्र गृहस्थी योजना के चावल का 82.26 कुंतल स्टॉक प्रदर्शित था। इसके अलावा बाजरा और चीनी का स्टॉक भी ऑनलाइन दर्ज पाया गया, लेकिन मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान यह उपलब्ध नहीं मिला।
कालाबाजारी की प्रथम दृष्टया स्थिति, मुकदमे की संस्तुति
जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया सितम्बर 2026 के वितरण के सापेक्ष 198.57 कुंतल खाद्यान्न एवं चीनी की कालाबाजारी/अवैध रूप से वर्जन किए जाने तथा राशनकार्डधारकों को उनके देय आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किए जाने की स्थिति बताई गई है।
रिपोर्ट में इस मामले को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है।
प्रकरण में उचित दर विक्रेता जसवीर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अभियोग पंजीकृत कराने तथा उसका अनुबंध-पत्र निलंबित किए जाने के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्रदान किए जाने की संस्तुति की गई है।
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध कराने के लिए अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।






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