बरेली@bareillylive:बरेली। बरेली कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. वी.पी. सिंह से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। रजत मिश्रा की शिकायत के आधार पर गठित जांच कमेटी द्वारा की जा रही प्रारंभिक जांच पर लगी रोक के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद जांच आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
Special Appeal No. 1134 of 2026 की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रारंभिक जांच पर रोक के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जांच कमेटी के स्तर से प्रारंभिक जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकेगी।
न्यायालय ने मामले में सभी प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का समय दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई काउंटर एफिडेविट दाखिल होने के पश्चात होगी।
वहीं, विभागाध्यक्ष के पद पर प्रो. डॉ. वीरपाल सिंह के बने रहने से संबंधित अंतरिम आदेश को लेकर प्रबंधन की ओर से कोर्ट में कहा गया कि फिलहाल समिति उस अंतरिम आदेश का विरोध नहीं कर रही है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब रजत मिश्रा की शिकायत के आधार पर गठित कमेटी की प्रारंभिक जांच आगे बढ़ने की स्थिति बन गई है। हालांकि, मामले में अंतिम निर्णय आगामी सुनवाई और न्यायालय के आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा।






Leave a Reply