bareillylive@bareillynews:रोकने पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास का आरोप, गोवध निवारण अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा
फतेहगंज पश्चिमी। गोवंश को टेंपो में भरकर ले जाने और रोकने का प्रयास करने पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश के आरोप में फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, सात अगस्त को अखिल भारतीय गौ रक्षा परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष मीरगंज जतिन कुर्मी अपने साथियों के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि टेंपो संख्या यूपी 25 जेटी 6536 में गोवंश को भरकर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने धनेटा फाटक के पास टेंपो को रोकने का प्रयास किया।
आरोप है कि टेंपो सवारों ने वाहन रोकने के बजाय टीम के लोगों पर टेंपो चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलने पर फतेहगंज पश्चिमी पुलिस मौके पर पहुंची और टेंपो सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपियों की पहचान मुन्तयाज अली पुत्र हनीफ उर्फ हलीम और ज्ञानस पुत्र लालाराम, निवासी ग्राम नल नरिया, थाना मीरगंज के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 109 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी मुन्तयाज अली के खिलाफ मीरगंज थाने में पूर्व में भी मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की।
कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, उपनिरीक्षक आदेश कुमार, हेड कांस्टेबल विक्की सिंह और कांस्टेबल प्रियांशु तोमर शामिल रहे।






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