लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना वायरस (कोविड-19) को लेकर नई गाइडलाइन सोमवार को जारी कर दी। पिछली गाइडलाइन के मुकाबले इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। शादी-ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी हाल में क्षमता का 50 प्रतिशत और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा। खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत लोगों को ही एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विवाह समारोह केवल पुलिस को सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।









