Bharat

कोरोना से मौत पर परिवार को मिले मुआवजा, तैयार हो गाइडलाइन : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कोरोना से मौत होने पर परिवारीजन मुआवजे के हकदार हैं। सरकार उन्हें मुआवजा दे। अदालत ने एक अहम आदेश में कहा, “मृतक के परिवारीजनों को 4 लाख रुपये का ही मुआवजा मिले यह जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें मुआवजा जरूर देना होगा क्योंकि यह सरकार का संवैधानिक दायित्व है। मुआवजे की रकम कितनी होगी, यह सरकार तय करे।”

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण (NDMA) पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वह मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन 6 सप्ताह में तय करे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) एक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है जिसे पूरा करना सरकार का दायित्व है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था सरल हो। अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करें। साथ ही अदालत ने कहा कि जैसा की वित्त आयोग ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6 सप्ताह के भीतर जारी करे।

फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणियां

एनडीएमए पर: आपका कर्तव्य है कि आप राहत के न्यूनतम पैमाने बताएं। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे पता चले कि कोविड पीड़ितों के लिए आपने ऐसी राहत या मुआवजे की कोई गाइडलाइन जारी की हो। आप अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं।
केंद्र पर: किसी भी देश के पास अपार संसाधन नहीं होते। मुआवजे जैसी चीज हालात और तथ्यों पर आधारित होती है। ऐसे में यह सही नहीं है कि हम केंद्र को निर्देश दें कि मुआवजे के लिए इतनी तय रकम दी जाए। ये रकम केंद्र को तय करनी होगी। आखिरकार प्राथमिकताएं केंद्र ही तय करता है।

याचिका में की थी 4 लाख रुपये मुआवजे की अपील

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने गौरव बंसल बनाम केंद्र सरकार और रीपक कंसल बनाम केंद्र सरकार केस में यह फैसला सुनाया है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि कोरोना संक्रमण और संक्रमण के बाद तबीयत खराब होने से जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। याचिका में यह भी कहा था कि कोरोना से मौत होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल की जाए।

gajendra tripathi

Recent Posts

जय नारायण में शिविर में स्काउट्स ने सीखा तम्बू निर्माण एवं प्राथमिक चिकित्सा

बरेली@BareillyLive. शहर के जयनारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जिला प्रशिक्षण आयुक्त पुष्पकांत शर्मा…

1 week ago

कमिश्नर और आईजी ने किया ककोड़ा मेला स्थल का निरीक्षण, दिये सुरक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष निर्देश

हाई फ्लड लाइट और वॉच टावर की संख्या को बढ़ाने को कहा, मेला क्षेत्र में…

1 week ago

स्काउट एवं गाइड की जिला स्तरीय बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता सम्पन्न, विजेता राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे

बरेली@BareillyLive. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड के निर्देशन एवं जिला संस्था बरेली के तत्वावधान…

1 week ago

14 नवम्बर संकल्प : 1962 में कब्जायी भारत भूमि को चीन से वापस लेने की शपथ को पूरा करे सरकारः शैलेन्द्र

बरेली @BareillyLive. चीन द्वारा कब्जा की गई भारत की भूमि को मुक्त करने की मांग…

1 week ago

चौबारी मेले के कारण बरेली में 14 से रूट डायवर्जन, इन रास्तों से निकलें, भारी वाहनों की नो एंट्री

बरेली @BareillyLive. रामगंगा नदी के चौबारी मेले में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के कारण बरेली में…

1 week ago

भाजपा का लक्ष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को साकार करना : पवन शर्मा

Bareillylive : संगठन पर्व के चलते शहर के मीरगंज विधानसभा के मंडल मीरगंज व मंडल…

1 week ago