नई दिल्ली। अब अगर किसी व्यक्ति को शंका है कि उसे कहीं कोरोना वायरस का संक्रमण तो नहीं हो गया तो वह बिना डॉक्टर की सिफारिश के जांच करवा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) टेस्टिंग को लेकर जारी दिशानिर्देश में संशोधन करते हुए लोगों को यह अधिकार दे दिया है। इसके तहत बिना किसी पर्चे के लोग ऑन-डिमांड टेस्टिंग(On Demand Testing) करा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, ऐसे व्यक्ति जो अपनी कोरोना जांच कराना चाहते हैं और वे यात्रा कर रहे हैं तो वे ऑन-डिमांड टेस्टिंग (On Demand Testing) करा सकते हैं।
पहले की कोविड टेस्ट गाइलडलाइंस के तहत कोरोना वायरस जांच के लिए किसी उपयुक्त डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती थी।
संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवाना चाहता है तो टेस्ट करने वाला लैब उससे डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन की जिद नहीं करेगा। यानी, अगर किसी व्यक्ति के पास डॉक्टर का प्रेसक्रिप्शन नहीं है तो भी कोई लैब उसका सैंपल लेने और उसकी जांच करने से इन्कार नहीं कर सकता है।
नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिस किसी व्यक्ति की इच्छा है और जो यात्रा कर रहा है, अगर वह चाहे तो ऑन डिमांड टेस्ट करवा सकता है। इसके लिए किसी डॉक्टर की सिफारिश की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
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