नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में राफेल युद्धक विमान सौदा मामले में दायर समीक्षा याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई की शुरुआत में ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम दोनों पक्ष को एक-एक घंटे का समय दे रहे हैं और आज 4 बजे तक सुनवाई पूरी करना चाहते हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पुनर्विचार याचिका पर बहस शुरू की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि दिसंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हम राफेल डील के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे थे जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इस मामले में एफआईआर दर्ज़ कर जांच करने की मांग कर रहे थे। यह फैसला सरकार की ओर से दी गई गुमराह करने ग़लत जानकारी पर आधारित है, इसी वजह से हम पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
प्रशांत भूषण ने कहा कि 18 सितंबर को सीसीएस की बैठक में रक्षा सौदे के 8 महत्वपूर्ण क्लॉज को अनदेखा किया गया था। यहां तक कि एन्टी करप्शन क्लॉज को अनदेखा किया गया। उन्होंने कहा कि राफेल विमानों का बेंचमार्क मूल्य तय था। यह 5 बिलियन यूरो तय किया गया था, लेकिन राफेल का फाइनल प्राइस उसके बेंचमार्क मूल्य से 55.6 प्रतिशत अधिक था और यह समय के साथ बढ़ता गया। इस मामले में कोई बैंक गारंटी भी नहीं है। इसमें केवल फ्रांस द्वारा जारी एक लेटर ऑफ कम्फर्ट है।
प्रशांत भूषण ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई राफेल सौदे को लेकर जांच करे। हम राफेल सौदे को रद्द नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जांच की मांग पर सुनवाई नहीं की बल्कि इस आधार पर सुनवाई की कि हम कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कोर्ट के समक्ष उस समय कैग की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी। उस जानकारी के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को सुनवाई यह कहते हुए स्थगित कर दी थी कि समीक्षा याचिकाओं और राहुल गांधी द्वारा “चौकीदार चोर है” टिप्पणी को शीर्ष अदालत से जोड़ने के खिलाफ अवमानना मामले पर एक साथ 10 मई को सुनवाई की जाएगी। मजेदार बात यह कि कोर्ट ने यह निर्देश यह जानने के बाद दिया था कि राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामले में सुनवाई अलग कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था, “हम थोड़ा हैरान हैं कि दो मामलों (राहुल के अवमानना और राफेल संबंधी मामले) को अलग कर दिया गया है।”
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा था कि अदालत समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई 10 मई को निश्चित रूप से पूरा करना चाहती है। सीजेआई रंजन गोगोई सहित न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति एसके कौल की सदस्यता वाली पीठ ने कहा था कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए।
राफेल मामले में इन याचिकाओं को पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दायर किया है। ये सभी शीर्ष सुप्रीम कोर्ट के 14 दिसंबर 2018 के आदेश की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ने 14 दिसंबर के अपने आदेश में राफेल सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
केंद्र सरकार ने अपने हाल के हलफनामे में 14 दिसंबर के फैसले की समीक्षा का विरोध किया है और कहा है कि राफेल सौदे में प्रत्यक्ष तौर पर कोई गलती नहीं हुई।
संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि आपकी याचिका नहीं सुनेंगें। सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने राफेल मामले में उसके पूर्व के फैसले की कथित तौर पर म्युनिसिपल कोर्ट के निर्णय से तुलना की थी।