नयी दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 15 वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में आज दोषी करार दिये जाने के बाद उनके अनुयायियों की भीड़ उग्र हो गयी। उनके अनुयायियों की भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पम्प को भी आग के हवाल कर दिया गया। सुरक्षा बलों पर जमकर पथराव करते हुए डण्डों से हमला कर दिया। मीडिया की ओवी वैन्स को भी पलटकर तोड़फोड़ दिया। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गये हैं। पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गये लेकिन हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंचकुला में हिंसा के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई है।
बता दें कि सीबीआई के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 50 वर्षीय डेरा प्रमुख को बलात्कार का दोषी ठहराते हुए कहा कि उनकी सजा का एंलान 28 अगस्त को किया जाएगा। उनको सात वर्ष के कारावास से लेकर अजीवन कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है। हरियाणा और पंजाब में कई जगहों से हिंसा की खबर आ रही है।
Malout Railway Station & petrol pump set on fire by protesters in Punjab post #RamRahimVerdict, similar incidents also reported in Bathinda
— ANI (@ANI) August 25, 2017
पंचकुला में हिंसा
कोर्ट परिसर के कुछ ही दूर सजा का ऐलान होने के बाद राम रहीम के समर्थक उग्र हो गये। उन्होंने वहां आगजनी भी की. पुलिस ने उन्हें काबू पाने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़े। यहां गुस्साए लोगों ने तीन ओवी वैन में आग लगा दी. हिंसा में 10 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
हरियाणा-पंजाब में हिंसा
पंजाब के मलोठ रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी गई है। इसके अलावा पेट्रोल पंप जलाने का भी खबर आ रही है. भठिंडा से भी हिंसा की खबरे आ रही हैं। पचंकुला में मीडिया के ऊपर भी हमला हुआ खबरों के मुताबिक एक न्यूज चैनल की ओवी वैन को आग लगा दी गई।
#RamRahimVerdict: 10 injured in violent protests, shifted to a hospital in Sector 6 Panchkula #Haryana
— ANI (@ANI) August 25, 2017
2002 में राम रहीम के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था
डेरा प्रमुख के खिलाफ सीबीआई ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2002 में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। राम रहीम सिंह द्वारा कथित तौर पर दो साध्वियों के यौन उत्पीड़न को लेकर अनाम चिट्ठियों के सामने आने के बाद अदालत ने यह निर्देश दिया था। डेरा प्रमुख ने इन आरोपों का खंडन किया है।