लखनऊ। (Uttar Pradesh School Reopening Guidelines) उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म करने के बाद अब स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन्स और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को ध्यान में रखकर स्कूल-कॉलेज खोले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने  21 सितंबर 2020 से कुछ शर्तों के साथ कुछ इन शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है।

आंशिक तौर पर खुल रहे स्कूल-कॉलेजों में सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों का पूरा ख्याल रखना होगा। स्टाफ रूम से लेकर क्लास रूम तक छात्र-छात्राओँ, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच दो गज यानी छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के साथ ही स्कूल में आने वाले हर कर्मचारी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्हें बीच-बीच में हाथ भी धोते रहना होगा।

एसओपी में ये हैं नियम  

1- स्कूल, कालेजों, कौशल संस्थानों को सेनेटाइज करना जरूरी होगा, इसके बिना ये नहीं खोले जा सकते।

2- जिस भी स्कूल या कॉलेज या संस्थान को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था उन्हें विशेष सावधानी बरतनी होगी। उन्हें पूरी तरह से सेनेटाइज करके यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान संक्रमण रहित हो गया है।

3- क्लास में कुर्सियां छह फीट की दूरी पर लगाई जाएंगी।

4- स्कूल या कॉलेज में आने वाले सभी लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा।

5- संस्थान के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैंड सेनेटाइ करने के इंतजाम भी करने होंगे।

6- स्कूलों में 21 सितंबर के बाद सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओँ को शिक्षकों से सलाह लेने के लिए स्वेच्छा से जाने की अनुमति है। लेकिन, इसके लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति होनी चाहिए।

7- 50 प्रतिशत शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को स्कूलों में जाने की अनुमति दी गई है। बीमारी कर्मचारियों एवं गर्भवती महिला कार्मचारियों को आने की मनाही है।

8- स्कूलों में शिक्षक वहीं से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर सकेंगे। इस दौरान यदि कुछ छात्र-छात्राएँ चाहें तो वहां बैठकर भी पढ़ सकते हैं। स्वेच्छा से पढ़ने के इच्छुक छात्र-छात्राएँ को शिक्षक अलग-अलग टाइम स्लाट दे सकते हैं।

9- विद्यार्थियों, शिक्षकों के बीच नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि की शेयरिंग नहीं की जाएगी।

10- स्कूलों में प्रार्थनाएं, खेलकूद आदि कार्यक्रम नहीं होंगे। स्कूलों कॉलेजों में स्वीमिंग पूल आदि भी बंद रहेंगे। सभी शिक्षण संस्थानों को हेल्पलाइन नंबर व  स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर भी प्रदर्शित करने होगें।

11- एसी को लेकर भी पूर्व के नियम रहेंगे जो 24-30 डिग्री के बीच रहेगा। कमरों में वेंटीलेशन होना चाहिए।

12- जहां तक संभव हो सके, आरोग्य सेतु एप की बाबत मोबाइल फोन में होना चाहिए।

13- थूकने पर सख्त पाबंदी होगी।

14- कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों व अन्य शिक्षण संस्थानों को ही खुलने की अनुमति होगी। इस प्रकार जो कार्मिक या छात्र-छात्राएं कंटेनमेंट जोन के भीतर रह रहे होंगे, उन्हें स्कूल या कॉलेज आने की अनुमति नहीं है।

15- सभी संस्थानों में एक आइसोलेशन रूम भी बनाना होगा जहां जरूरत पड़ने पर संभावित मरीज को रखा जा सके।

16- स्कूल-कॉलेजों को मास्क, सेनेटाइजर आदि का भी पर्याप्त इंतजाम करना होगा।

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