बरेली| कांवड़ यात्रा 2026: बरेली रेंज के DIG अजय कुमार साहनी और मंडलायुक्त ने कछला गंगा घाट का किया निरीक्षण, सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था के दिए निर्देश
आगामी आषाढ़ अमावस्या गंगा स्नान पर्व एवं श्रावण मास/कावंड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद बदायूँ के थाना उझानी क्षेत्रान्तर्गत गंगा कछला घाट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देशों के संबंध में
बरेली दिनांक 13.07.2026 को अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र,बरेली एवं मण्डलायुक्त बरेली श्री भूपेन्द्र एस. चौधरी द्वारा जिलाधिकारी जनपद बदायूँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आगामी श्रावण मास/कावंड़ यात्रा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु तैयारियों के संम्बंध में बदायूं स्थित कछला घाट का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गयेः-
1. डीजे संचालन एवं ध्वनि सीमा: कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त डीजे की ऊँचाई 12 फीट, चौड़ाई 10 फीट तथा ध्वनि सीमा 75 डेसीबल से अधिक नहीं होगी।
डीजे पर केवल धार्मिक एवं देशभक्ति के गीत ही बजाए जाएंगे। किसी भी प्रकार के भड़काऊ या आपत्तिजनक गीत बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। संचालकों से इस आशय का बंध पत्र (Bond) भरवाया जाएगा।
2. यातायात एवं रूट डायवर्जन: दिनांक 27.07.2026 (श्रावण मास के दो दिन पूर्व) से मुख्य कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
कछला से भमौरा, रामगंगा पुलिस चौकी, और चौपला चौराहा तक कांवड़ियों की मुख्य भीड़ के मार्ग पर सुदृढ़ ट्रैफिक व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग सुनिश्चित की जाएगी।
आवश्यक वस्तुओं (दवा, दूध, राशन आदि) के वाहनों के लिए अलग से रूट और समय निर्धारित किया जाएगा।
3. सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था (CCTV व ड्रोन):
कावंड़ रूट पर सीसीटीवी एवं आईपी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी सीधे परिक्षेत्र कार्यालय की कावंड़ सेल द्वारा भी की जायेगी।
ड्रोन कैमरे, पीए सिस्टम और एंटी-सबोटाज चेकिंग उपकरणों की क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाएगी।
घाटों पर डूबने की घटनाओं को रोकने हेतु पीएसी (PAC), एसडीआरएफ (SDRF), गोताखोरों, नावों एवं लाइफ जैकेट्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी।
4. कांवड़ शिविर एवं जन-सुविधाएं:
कांवड़ शिविरों का निर्माण सड़क से पर्याप्त दूरी पर होगा। शिविरों में भोजन पकाने हेतु प्लाईवुड के बजाय टीन शेड का उपयोग होगा तथा अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) अनिवार्य रूप से रखे जाएंगे।
महिला कांवड़ियों के लिए शिविरों में शौचालय एवं अतिरिक्त कक्ष की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
दुर्घटनाओं में त्वरित राहत हेतु मार्ग के अस्पतालों में बेड रिजर्व रहेंगे और ‘मोटर बाइक एंबुलेंस’ व एंटी-वेनम (सर्पदंश के इलाज हेतु) की व्यवस्था रहेगी।
5. मांस-मदिरा की दुकानों पर प्रतिबंध:
कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दे या तिरपाल से ढकने की व्यवस्था की जाएगी।
मार्ग पर पड़ने वाली मांस और अंडों की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी।
कांवड़ मार्ग के किसी भी रेस्टोरेंट, ढाबे या फूड कोर्ट में मांसाहारी भोजन तैयार नहीं किया जाएगा और रेट लिस्ट से भी इनका नाम हटाया जाएगा।
6. अफवाहों पर रोक एवं सोशल मीडिया निगरानी:
सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रामक सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए पुलिस की सोशल मीडिया सेल द्वारा 24×7 सतर्क दृष्टि रखी जाएगी।
ग्राम प्रधानों और पड़ोसी जनपदों के अधिकारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समन्वय स्थापित किया जाएगा।
सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करते हुए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे आगामी आषाढ़ अमावस्या गंगा स्नान पर्व एवं कांवड़ यात्रा सकुशल, शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण में संपन्न कराई जा सके ।
बरेली परिक्षेत्र पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि वे इन नियमों का पालन करें और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।






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