लखनऊः योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से मंगलवार को इस्तीफा देकर सपा के साथ पींगे बढ़ाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद न्यायालय में पेश न होने पर एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट के दंडाधिकारी योगेश यादव ने बुधवार को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया है। उन्हें आगामी 24 जनवरी को अदालत में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।
सिविल कोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार तिवारी ने परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि एक समाचारपत्र में छपा है बसपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि शादी में देवी-देवताओं की पूजा न करें। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। साथ ही श्रवण कुमार और तेज बहादुर सिंह के अदालत में बयान कराये गये।
22 नवंबर 2014 को मजिस्ट्रेट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को धार्मिक भावनाएं भड़काने की धारा 295 क आइपीसीसी के तहत तलब करते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में रिवीजन दायर किया जो 9 नवंबर 2015 को निरस्त हो गया। मजिस्ट्रेट कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उसके खिलाफ स्वामी प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें 12 जनवरी 2016 को स्थगनादेश जारी हुआ।
गत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सांसद, विधायकों के मुकदमे में छह माह से ज्यादा के सभी स्थगनादेश निष्प्रभावी कर दिए। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि मजिस्ट्रेट ट्रायल वाले मुकदमे लोअर कोर्ट में देखे जाएं। एसीजेएम कक्ष संख्या 18 में फाइल सुनवाई के लिए आई तो 12 जनवरी को हाजिर होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। नियत तिथि पर स्वामी प्रसाद अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर 24 जनवरी को न्यायालय में पेश किए जाने का आदेश दिया गया।
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