मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों एवं पीठासीन अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

प्रायगराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों (District Courts), वाणिज्यिक अदालतों (Commercial courts) एवं अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकरणों (Tribunals) को बंद करने का आदेश तीन मई तक बढा दिया है। 

मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के आदेश पर महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला जजों एवं पीठासीन अधिकारियों (Presiding Officers) को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

गौरतलब है कि शनिवार, 18 अप्रैल को हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन वाले जिलों को छोडकर प्रदेश के अन्य जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों को सोमवार, 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय किया था। इस संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद जिला न्यायालयों एवं अधिकरणों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया। इसके बाद 27 अप्रैल तक प्रदेश में सभी अदालतें बंद रखने का निर्देश दिया गया। दोबारा लॉकडाउन बढ़ाने के केंद्र सरकार के आदेश एवं प्रदेश सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट प्रशासन ने तीन मई तक अदालतें बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई होगी।

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