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मुंबई बम धमाके के 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

mumbai blast

मुंबई, 6 अप्रैल। मुंबई बम धमाकों के दोषियों को स्पेशल पोटा कोर्ट ने सजा सुनाई है। धमाकों के मुख्य दोषी मुजम्मिल अंसारी के साथ वाहिद अंसारी और फरहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को मुख्य आरोपी मुजम्मिल अंसारी के लिए मौत की सजा जबकि चार अन्य के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की थी।

ज्ञातव्य है कि वर्ष 2002 से 2003 के बीच मुंबई में हुए तीन बम धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 139 लोग घायल हुए थे। पहला धमाका 6 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किया गया था जिसमें 27 लोग जख्मी हुए थे। 27 जनवरी 2003 को विले पारले रेलवे स्टेशन पर एक धमाका हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 32 अन्य घायल हो गए थे। तीसरा और अंतिम धमाका 13 मार्च 2003 को मुलुंद स्टेशन पर पहुंचते ही एक ट्रेन के लेडीज कोच में किया गया था। तीसरे धमाके में 90 लोग घायल हुए थे।

ajmera Leader

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