नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन-2 की अवधि के दौरान 20 अप्रैल से कुछ और गतिविधियों की छूट दी है। इसके लिए शुक्रावार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन-2 के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। संशोधित गाइडलाइन में कृषि, बागवानी, वन उत्पाद और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, इमारती लकड़ियों वाले पेड़ों को छोड़ कर जंगल के अन्य पेड़ों, अन्य वनोत्पाद के दोहन एवं इकट्ठा करने में आदिवासियों और वनवासियों को लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसाले की खेती, उनकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।

आदेश में कहा गया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, हाउसिंग फाइनेंस, लघु वित्त संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है। इस सूची में सहकारी साख समितियों को भी जोड़ा गया है। ग्रामीण इलाकों में निर्माण गतिविधियों, पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, बिजली, दूरसंचार की लाइनें बिछाने को लॉकडाउन से छूट दी गई है।

इन सेक्टर में मिली है छूट

1.वन उत्पादों से जुड़े कार्य
वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जातियों के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (MFP), नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस (NTFP) का संग्रहण, कटाई और प्रोसेसिंग।

2.प्लांटेशन और मसाले
बांस, नारियल, सुपारी, मसालों की कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री और मार्केटिंग।

3.फाइनैंशल सेक्टर
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) और माइक्रो फाइनैंस इंस्टिट्यूशन (MFI) सहित नॉन बैंकिंग फाइनैंशल इंस्टिट्यूशन्स (NBFC) को न्यूनतम स्टाफ के साथ। इसके साथ ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी।


4.ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य
ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य। पानी की सप्लाई और सफाई सहित। पॉवर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाना। टेलिकॉम ऑप्टिकल फाइबर और केबल से जुड़े कार्य सहित।

इससे पहले सरकार ने 15 अप्रैल को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां शामिल होंगी, को छूट दी गई थी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई थी। सभी लोगों को सामाजिक दूरी (सामाजिक दूरी) का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

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