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दिलीप कुमार को बड़ी राहत, ट्रस्टी ने कहा- ‘अभिनेता किरायेदार नहीं’

दिग्गज अभिनेता के पास कुमार के पास इस संपत्ति का 999 सालों तक के लिए पट्टा है। किराये का रूप पहले ही बदल चुका है और ‘लीज अभी भी वैध है।’

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार (96) को मुंबई के एक बिल्डर के साथ बांद्रा इलाके में बंगले की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में रविवार को बड़ी राहत मिली। संपत्ति के असली मालिक सेठ मूलराज खटाऊ ट्रस्ट (एसएमकेटी) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिग्गज अभिनेता संपत्ति के स्थायी पट्टेदार हैं न कि किरायेदार, जैसा कि कहने की कोशिश की जा रही है

ट्रस्ट ने कहा कि दिलीप कुमार के पास इस संपत्ति का 999 सालों तक के लिए पट्टा है। एसएमकेटी ने अपने वकील अल्तमश शेख के हवाले से मीडिया में जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि संपत्ति के किराये का रूप पहले ही बदल चुका है और ‘लीज अभी भी वैध है।’ यह सार्वजनिक नोटिस दिवंगत सुनीत सी. खटाऊ के कानूनी उत्तारधिकारियों, एसएमकेटी सेटलमेंट के लाभार्थियों और दिवंगत चंद्रकांत एम. खटाऊ के ट्रस्टी में से एक की ओर से जारी किया गया है।  

250 करोड़ रुपये है जमीन की कीमत

यह हाई-प्रोफाइल मामला उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब दिलीप कुमार उनकी पत्नी सायरा बानो (74) ने बिल्डर समीर एन. भोजवानी को 250 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस भेजा। दरअसल सिने एक्टर दंपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की थी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर जवाबी पलटवार करते हुए भोजवानी को मानहानि का नोटिस भेज दिया। यह विवाद दिलीप कुमार के पाली हिल बंगला नंबर-16 को लेकर है, जो 1,600 वर्गमीटर के भूखंड पर है। कहा जाता है कि इसकी कीमत 250 करोड़ रुपये से अधिक है।



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