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सीएएः हिंसा के बाद संपत्ति जब्त करने के मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ दिसंबर 2020 में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद संपत्ति जब्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। यह एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की संपत्ति को जब्त करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में यह नोटिस एक व्यक्ति के खिलाफ “मनमाने तरीके” से भेजा गया जिसकी 94 साल की उम्र में छह वर्ष पहले मौत हो चुकी है और साथ ही दो अन्य लोगों को भी नोटिस भेजे गए जिनकी उम्र 90 साल से अधिक है।

गौरतलब है किसीएए के विरोध के दौरान लखनऊ, कानपुर, मेरठ समेत कई जिलों में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी। इस दौरान उपद्रवियों ने सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्याथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन मामलों के आरोपितों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की थी।

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